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Faridabad News: महिला से ब्लैकमेल और दुष्कर्म के दोषी को 11 वर्ष कारावास

फरीदाबाद। अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश ज्योति लांबा की अदालत ने बृहस्पतिवार को महिला के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में कैलाश पाल उर्फ करण और उसका सहयोग देने में गोमती उर्फ गुंजन को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने कैलाश पाल को 11 वर्ष की जेल और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया है। जुर्म में इनका साथ देने वाली गोमती को तीन वर्ष कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना न देने पर कैलाश को नौ माह और गोमती को छह माह की अतिरिक्त सजा दी जाएगी।
सरकारी अधिवक्ता जगमिंदर सिंह ने बताया कि सेक्टर-87 निवासी कैलाश ने सामान लेने के बहाने पड़ोस में रहने वाली महिला के घर आना-जाना शुरू किया। उसने महिला का मोबाइल नंबर ले लिया। 20 जनवरी 2018 को कैलाश ने जान-पहचान का फायदा उठाकर पति की अनुपस्थिति में चाय के बहाने से पीड़िता को नशे का पदार्थ देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने महिला को ब्लैकमेल करने के लिए अश्लील फोटो खींच लिए। महिला से इस बारे में किसी को बताने पर उसे और उसके परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इसके अलावा तस्वीरों को सोशल मीडिया पर डालने की भी उसने धमकी दी। कैलाश पांच माह तक महिला को ब्लैकमेल कर अवैध संबंध बनाता रहा। इस मामले में पैसे के लालच में आकर पूरी घटना में दोषी का साथ दे रही गोमती ने तस्वीरों को पीड़िता के पति के फोन में भेज दिया और दस लाख रुपये की मांग की। 30 अगस्त को महिला और उसके पति ने कैलाश और गोमती के खिलाफ महिला थाना में एफआईआर दर्ज कराई। 12 अक्टूबर 2018 को यह मामला न्यायालय पहुंचा। यहां पर सुबूत और गवाही के आधार पर न्यायालय ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

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